लोक शिकायत आयोग जनता के सदस्यों से प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए एक व्यापक तंत्र का संचालन करता है। आने वाली शिकायतों / शिकायतों को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), उसके स्थानीय निकायों, उपक्रमों / अन्य संगठनों, के स्वामित्व वाले या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों के खिलाफ निर्देशित किया जाता है। दिल्ली पुलिस को भी आयोग के अधीन लाया गया है।
अपने कार्यों के अभ्यास में, पीजीसी में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के समान कार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता का माप है।
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जनता की शिकायतें
केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ दिल्ली सरकार के एनसीटी, गृह मंत्रालय ने जीएनसीटी के विभागों के खिलाफ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से एक लोक शिकायत आयोग (आयोग) की स्थापना की है। दिल्ली, दिल्ली पुलिस और स्थानीय निकाय, स्वायत्त संगठन / उपक्रम और अन्य संस्थान जिनके पास दिल्ली सरकार के स्वामित्व या पर्याप्त वित्त है।
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